छिंदवाड़ा में रिलायंस मॉल के खिलाफ खाद्य सुरक्षा प्रशासन की कार्रवाई, असुरक्षित दाल बेचने पर चार पक्षों पर अभियोजन
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छिंदवाड़ा में खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन का मामला सामने आया है। असुरक्षित खाद्य सामग्री की बिक्री के मामले में खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने रिलायंस मॉल, नागपुर रोड के खिलाफ दो अलग-अलग प्रकरण दर्ज कराए हैं। यह कार्रवाई अक्टूबर 2023 में किए गए निरीक्षण के दौरान मिली अनियमितताओं के आधार पर की गई है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी गोपेश मिश्रा ने निरीक्षण के दौरान मॉल में घुनयुक्त तुवर दाल के साथ सड़ी-गली और कीड़े लगी फूलगोभी एवं पत्तागोभी पकड़ी थी। इसके बाद तुवर दाल के नमूने जांच के लिए भोपाल और पुणे की प्रयोगशालाओं में भेजे गए। दोनों प्रयोगशालाओं की जांच में दाल को मानव उपभोग के लिए असुरक्षित घोषित किया गया।
जांच रिपोर्ट के आधार पर 29 अक्टूबर 2026 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के तहत जिला एवं सत्र न्यायालय में अभियोजन प्रस्तुत किया गया। इस मामले में रिलायंस रिटेल, तत्कालीन स्टोर मैनेजर धर्मेंद्र शर्मा, नॉमिनी विक्रांत सिंह और सप्लायर आर.वी. फूड प्रोडक्ट्स के मालिक राजेंद्र रमेश भाई जैन को आरोपी बनाया गया है।
वहीं, खराब और कीड़ेयुक्त सब्जियों की बिक्री से जुड़े दूसरे मामले को अपर कलेक्टर न्यायालय में दर्ज कराया गया है। खाद्य सुरक्षा प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और उपभोक्ताओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विभाग का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना और आम लोगों को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है।
बाइट – गोपेश मिश्रा, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी, छिंदवाड़ा
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छिंदवाड़ा में रिलायंस मॉल के खिलाफ खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने दर्ज कराए दो प्रकरण
निरीक्षण में घुनयुक्त तुवर दाल और खराब सब्जियां मिली थीं
भोपाल और पुणे की लैब जांच में तुवर दाल मानव उपभोग के लिए असुरक्षित घोषित
रिलायंस रिटेल सहित चार पक्षों को बनाया गया आरोपी
खराब सब्जियों की बिक्री का मामला अपर कलेक्टर न्यायालय में दर्ज